पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से कुकर्म के अभियुक्त को माननीय न्यायालय, बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा 1,03,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 169/24 धारा 377/506/342 भादवि व 5/6 पोक्सो अधि0 बनाम मुनेन्द्र उर्फ खानसहाय पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम बरसुनिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री जाहिद हुसैन द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधि0, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 इन्द्रवती थाना मूसाझाग द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 05-04-2025 को माननीय न्यायालय बदायूँ द्वारा अभियुक्त मुनेन्द्र उर्फ खानसहाय को अंतर्गत धारा 5m/6 पोक्सो अधि0 में आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड़ अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा अंतर्गत धारा 342 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कारावास एवं 1,000 /- (एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अंतर्गत धारा 506 भादवि के आरोप में दोषी पाती हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 2,000 /- (दो हजार) रु0 का अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त उपरोक्त के द्वारा पूर्व में व्यतीत की गयी अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी सभी सजायें एक साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड सम्पूर्ण धनराशि मुकदमे के पीड़ित बालक को देय होगी।
पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 इन्द्रवती तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री जाहिद हुसैन का योगदान सराहनीय रहा ।