*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी दहेज हत्या के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 246/2016 धारा 498A,304B व 3/4 दहेज प्र0 अधि0 बनाम 1- किशनवीर पुत्र लटूरी 2- भगवान देई पत्नी लटूरी निवासी गण ग्राम बझांगी थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री राजवीर सिंह (बिल्सी सर्किल) द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 अंकुश थाना इस्लामनगर द्वारा मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 04-04-2025 को माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम बदायूँ द्वारा अभियुक्त किशनवीर को धारा 498A भादवि में 02 के कठोर कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड़ अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा धारा 304B भादवि के आरोप में 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 4 दहेज प्र0 अधि0 में छः माह का कारावास तथा 5000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड़ अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्ता भगवान सिंह पत्नी लटूरी उपरोक्त को दोषमुक्त पाया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 अंकुश तथा लोक अभियोजक श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री राजवीर सिंह (बिल्सी सर्किल) का योगदान सराहनीय रहा ।