1:48 am Wednesday , 9 April 2025
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बिसौली – बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा तथा अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में संलिप्त 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 605/2008 धारा 302/34 भादवि बनाम 1-धर्मपाल पुत्र जयपाल 2- चरन सिंह पुत्र पान सिंह निवासी कुआंडांडा थाना बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री दान सिंह यादव थाना बिसौली द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार है0का0 जयप्रकाश थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 03-04-2025 को माननीय न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण धर्मपाल व चरन सिंह को धारा 302/34 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध में दोषी करार देते हुये प्रत्येक को आजीवन कारावास के दण्ड से एंव 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड़ अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार है0का0 जयप्रकाश तथा लोक अभियोजक श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री दान सिंह यादव थाना बिसौली का योगदान सराहनीय रहा ।