पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैगस्टर एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय ADJ-7/ गैगस्टर एक्ट,बदायूँ द्वारा 02 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2021 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट बनाम 1- राजकुमार पुत्र भजनलाल निवासी कस्बा कबूलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक श्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय ADJ-7/ गैगस्टर एक्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली द्वारा मा0 न्यायालय ADJ-7/ गैगस्टर एक्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 27-03-2025 को मा0 न्यायालय ADJ-7/ गैगस्टर एक्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त राजकुमार पुत्र भजनलाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के आरोप में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 प्रमोद कुमार तथा लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार एवं श्री सुभाष चन्द्र शर्मा तथा विवेचक निरीक्षक श्री सुधाकर पाण्डेय का योगदान सराहनीय रहा ।
