4:09 am Tuesday , 22 April 2025
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न दी कोई सजा, बस किशोरी से लिया शुभ संकल्पों का वायदा

न दी कोई सजा, बस किशोरी से लिया शुभ संकल्पों का वायदा _ किशोर न्याय बोर्ड बदायूं की प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री रोहिणी उपाध्याय , मा. सदस्य अरविन्द गुप्ता व मा. सदस्य श्रीमती प्रमिला गुप्ता की न्यायिक पीठ ने एक मत होते हुए एक किशोरी के मामले में उसके उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे राष्ट्र व सामाजिक कार्य के लिए प्रेरणा दी. साथ ही भविष्य में कोई भी अपराध न करने की चेतावनी देकर मुकदमा निस्तारित किया। वर्ष २०१७ भा. द. स. की धारा ३२३/५०४/३२४ के अंतर्गत एक किशोरी जिसकी उम्र घटना के समय ७वर्ष ११माह थी जो उसे सही से याद नहीं, लेकिन उसने होली के शुभ अवसर पर समाज व राष्ट्र को समर्पित रहते हुए अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने की इच्छा जाहिर की जिसे बोर्ड ने गंभीरता व सहानुभुति के साथ इस बच्ची को कोई सजा न देकर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया। बोर्ड में उपस्थित स्टैनो बाबू विजय शर्मा, पेशकार कमल कांत, कोर्ट मोहरीर मोहजिम खान, अधिवक्तागण व अभिभावक ने बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हुए इस किशोरी को होली की बधाई दी व होली के रंग इस बच्ची के जीवन में खुशियां लाए ऐसी आशा व्यक्त की….