पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के 02 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक को 07 वर्ष के कारावास एवं 10,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बिल्सी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 356/2018 धारा 498A/304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट बनाम पप्पू पुत्र इसरार आदि 04 नफर नि0गण मो0नं0 3 कस्बा व थाना बिल्सी, बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री इरकान नासिर खान द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 संजीव थाना बिल्सी द्वारा मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28-02-2025 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0 प्रथम,बदायूँ द्वारा अभियुक्त पप्पू व बिलाल प्रत्येक को अन्तर्गत धारा 498A भादवि के तहत 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, धारा 304B भादवि के तहत 07 वर्ष के कारावास एवं धारा 4 डीपी एक्ट के तहत 06 माह के कारावास व 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15-15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा पैरवी करने वाले पैरोकार का0 संजीव कुमार तथा लोक अभियोजक श्री मुनेन्द्र प्रताप सिंह एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री इरकान नासिर खान का योगदान सराहनीय रहा ।