2:04 pm Saturday , 22 February 2025
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बदायूं में सामूहिक दुष्कर्म – विधायक सहित 13 आरोपी के नाम चार्ज शीट से हटे

। ******बदायूं।सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में घिरे बिल्सी विधायक हरीश शाक्य समेत 13 आरोपियों के नाम पुलिस ने चार्जशीट से हटा दिए हैं। विवेचना में पुलिस को इन आरोपियों की मोबाइल की लोकेशन घटना वाले दिन जिले से बाहर मिली है।पीड़िता की लोकेशन भी विधायक के कैंप कार्यालय पर नहीं मिली।हालांकि पुलिस ने उझानी के मनोज गोयल समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी और भय दिखाकर जमीन का बैनामा कराने के आरोप में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की है।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अदालत के आदेश पर बिल्सी से भाजपा विधायक हरीश शाक्य, उनके भाई समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।इसमें विधायक समेत चार के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि विधायक उसकी 20 बीघा जमीन हड़पना चाहते हैं।
विवेचना के दौरान पुलिस को सर्विलांस से पता चला कि जिस दिन दुष्कर्म की घटना होना बताई गई, उस दिन विधायक हरीश शाक्य समेत अन्य आरोपी बदायूं शहर में ही नहीं थे।इसके अलावा पीड़िता की भी लोकेशन उस दिन घटनास्थल यानी विधायक के कैंप कार्यालय पर नहीं निकली।वह उस दिन वह गांव भूड़ा भदरौल में थी।कॉल डिटेल के आधार पर जांच में पता चला कि विधायक की तरफ से वादी को कोई भी कॉल नहीं की गई थी।इन सभी साक्ष्यों को आधार मानकर पुलिस ने बिल्सी विधायक समेत 13 आरोपियों को चार्जशीट में आरोप मुक्त किया है।
पुलिस ने मुकदमे में नामजद आरोपी उझानी के नारायणगंज निवासी मनोज कुमार गोयल, दिनेश, विपिन और पवन पुत्र जवाहर उपाध्याय निवासी सासनी गेट जिला हाथरस के खिलाफ कोर्ट में फर्जी तरीके से जमीन खरीदने (धोखाधड़ी) और दबाव बनाकर यह अपराध करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। वादी की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में पवन का नाम शामिल नहीं था। पुलिस की विवेचना में पवन का नाम प्रकाश में आया। उसके नाम की मुकदमे में बढ़ोतरी कर चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक,आरोपियों ने पीड़िता से एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था|जबकि पीड़िता के नाम पर कोई जमीन नहीं थी।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, इनके भाई सतेंद्र व धर्मपाल शाक्य, भतीजा ब्रजेश कुमार शाक्य निवासी कादराबाद, हरीशंकर व्यास निवासी जालंधरी सराय थाना सदर कोतवाली, अनेग पाल निवासी आवास विकास बदायूं, आनंद प्रकाश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल राधेश्याम एनक्लेव सिविल लाइंस बरेली, मनोज कुमार गोयल नारायणगंज उझानी, शैलेंद्र कुमार सिंह पंजाबी कॉलोनी नारायणगंज उझानी, हरीशचंद्र वर्मा निवासी डीएम रोड प्रेम नगर बदायूं, विपिन कुमार बाहरचुंगी बदायूं, चंद्रवती, दिनेश कुमार,रामपाल, दिनेश चंद्र नामजद थे ।
विवेचना के दौरान पुलिस को सर्विलांस से पता चला कि जिस दिन दुष्कर्म की घटना होना बताई गई, उस दिन विधायक हरीश शाक्य समेत अन्य आरोपी बदायूं शहर में ही नहीं थे।इसके अलावा पीड़िता की भी लोकेशन उस दिन घटनास्थल यानी विधायक के कैंप कार्यालय पर नहीं निकली।वह उस दिन वह गांव भूड़ा भदरौल में थी।कॉल डिटेल के आधार पर जांच में पता चला कि विधायक की तरफ से वादी को कोई भी कॉल नहीं की गई थी।इन सभी साक्ष्यों को आधार मानकर पुलिस ने बिल्सी विधायक समेत 13 आरोपियों को चार्जशीट में आरोप मुक्त किया है।
पुलिस ने मुकदमे में नामजद आरोपी उझानी के नारायणगंज निवासी मनोज कुमार गोयल, दिनेश, विपिन और पवन पुत्र जवाहर उपाध्याय निवासी सासनी गेट जिला हाथरस के खिलाफ कोर्ट में फर्जी तरीके से जमीन खरीदने (धोखाधड़ी) और दबाव बनाकर यह अपराध करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। वादी की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में पवन का नाम शामिल नहीं था। पुलिस की विवेचना में पवन का नाम प्रकाश में आया। उसके नाम की मुकदमे में बढ़ोतरी कर चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक,आरोपियों ने पीड़िता से एक जमीन का एग्रीमेंट कराया था|जबकि पीड़िता के नाम पर कोई जमीन नहीं थी।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे में बिल्सी विधायक हरीश शाक्य, इनके भाई सतेंद्र व धर्मपाल शाक्य, भतीजा ब्रजेश कुमार शाक्य निवासी कादराबाद, हरीशंकर व्यास निवासी जालंधरी सराय थाना सदर कोतवाली, अनेग पाल निवासी आवास विकास बदायूं, आनंद प्रकाश अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल राधेश्याम एनक्लेव सिविल लाइंस बरेली, मनोज कुमार गोयल नारायणगंज उझानी, शैलेंद्र कुमार सिंह पंजाबी कॉलोनी नारायणगंज उझानी, हरीशचंद्र वर्मा निवासी डीएम रोड प्रेम नगर बदायूं, विपिन कुमार बाहरचुंगी बदायूं, चंद्रवती, दिनेश कुमार,रामपाल, दिनेश चंद्र नामजद थे ।