*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 11 अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 20000-20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 588/2001 धारा 395/397/364ए/368/412/120बी भादवि बनाम 1- पप्पू उर्फ जाहिद पुत्र मकसूद खा निवासी वस्तरा थाना सिविल लाइन बदायूँ 2- अमरपाल पुत्र तुलसी निवासी दबिहारी थाना-बिल्ली बदायूँ 3- पप्पू पुत्र रमेश निवासी दबिहारी थाना-बिल्ली बदायूँ 4- नन्हे उर्फ रविकान्त पुत्र रघुनन्दन प्रसाद पाठक निवासी बेहटा पाठक थाना इस्लामनगर बदायूँ 5 आनन्द शर्मा पुत्र रामभरोसे लाल शर्मा निवासी मुसिहा नगलां थाना बिसौली बदायूँ 6- सुभाष शर्मा पुत्र रामभरोसे लाल शर्मा निवासी मुसिहा नगलां थाना बिसौली 7- पूरन पुत्र रामेश्वर निवासी मीरासराय सिविल लाइन बदायूँ 8- कुवर सिंह उर्फ कुंवरपाल पुत्र लेखराज निवासी मानपुर नगरिया थाना सौरों जनपद कासगंज 9- महेश पुत्र मोहनलाल निवासी कबूलपुरा थाना कोतवाली बदायूँ 10-परमानन्द पुत्र नत्थू लाल निवासी हेदलपुर थाना बिल्सी बदायूँ तथा 11-बाहर मियाँ पुत्र रियाज मुहम्मद निवासी सैवनपुर थाना सहावर जनपद कासगंज की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री विजय सिंह त्यागी द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र),बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 हे0का0 902 जयप्रकाश थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 20-02-2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ द्वारा दोषसिद्द अभियुक्तगण पप्पू उर्फ जाहिद व आनन्द उपरोक्त को धारा 395 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 15000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । एवं धारा 397 भादवि के तहत अभि0गण उपरोक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। धारा 364ए भादवि के तहत दोषसिद्ध अभि0गण प्रत्येक को आजीवन कारावास के दण्ड से एवं प्रत्येक अभियुक्त को 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभि0गण पप्पू पुत्र रमेश उपरोक्त व अमरपाल,पूरन व महेश उपरोक्त को धारा 368 भादवि के तहत दोषसिद्ध आरोप में प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास की सजा एवं प्रत्येक अभि0गण को 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। एवं धारा 364ए भादवि के तहत दोषसिद्ध आरोप में अभि0गण प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास के दण्ड से तथा प्रत्येक को 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभि0गण सुभाष व नन्हें उपरोक्त को धारा 364ए सपठित धारा 120बी भादवि के तहत दोषसिद्ध आरोप में अभि0गण प्रत्येक को आजीवन कारावास व 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त कुवरपाल उर्फ कुंवरसिंह उपरोक्त को धारा 412 भादवि के तहत दोषसिद्ध आरोप में अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से एवं 15000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश तथा लोक अभियोजक श्री राजेश बाबू शर्मां (एडीजीसी) एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री विजय सिंह त्यागी का योगदान सराहनीय रहा ।