प्रेस नोट जनपद बदायूं दिनांक 17.02.2025
पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कारावास एवं 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 746/2017 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट तथा 3(ii)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम इसनपाल पुत्र देवसिंह नि0 ग्राम करीमपुर थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार थाना अलापुर द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 17-02-2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्द अभियुक्त इसनपाल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 3(ii)(va) एससी/एसटी एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्द अभियुक्त इसनपाल उपरोक्त द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। अधिरोपित आधी धनराशि का संक्षय पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में दिया जाएगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी,श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री प्रदीप भारती एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।