पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के आरोप में 05 अभि0गण को माननीय न्यायालय द्वारा 04 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को कुल 10000-10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/2017 धारा 147/148/452/323/149/325/504/506 भादवि बनाम 1-सत्यपाल 2- रामरहीस 3- आर्मैन्द्र पुत्रगण सीताराम व निवासी ग्राम करौलिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ 4- अवनीश पुत्र रामरहीस 5- वैदान्त पुत्र गंगा सिंह निवासीगण ग्राम करौलिया थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह थाना मूसाझाग द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 इन्द्रावती थाना मूसाझाग द्वारा मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 14-02-2025 को मा0 न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,बदायूँ द्वारा दोषसिद्द अभियुक्तगण 1-सत्यपाल 2- रामरहीस 3- आर्मैन्द्र 4- अवनीश पुत्र रामरहीस 5- वैदान्त पुत्र गंगा सिंह उपरोक्त को धारा 452 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व पाँच हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धारा 325/149 भादवि के आरोप में 04 वर्ष का कारावास व पाँच हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । धारा 323/149 भादवि के आरोप में प्रत्येक को 06 माह का कारावास व 500/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 147/148 भादवि के आरोप में एक वर्ष का कारावास व 504 भादवि के आरोप में 06 माह का तथा धारा 506 भादवि के आरोप में एक वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 इन्द्रावति तथा लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार गुप्ता(एडीजीसी) एवं विवेचक उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह थाना मूसाझाग का योगदान सराहनीय रहा।