पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोप में संलिप्त 04 अभि0गण को न्यायालय द्वारा 04-04 वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक को कुल 8000-8000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/13 धारा 308/34,325/34,323/34,504 भादवि बनाम 1- खेमपाल पुत्र डल्लू 2- प्रमोद पुत्र डल्लू 3- इन्द्रपाल पुत्र डल्लू 4- रवि पुत्र डल्लू निवासीगण नसरौल थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह थाना इस्लामनगर द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 विकास कुमार थाना इस्लामनगर द्वारा मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10-02-2025 को मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्द अभि0गण खेमपाल,प्रमोद,इन्द्रपाल व रवि प्रत्येक को धारा 308/34 भादवि के अन्तर्गत 04-04 वर्ष का कारावास व 5000-5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । धारा 325/34 भादवि के अन्तर्गत 02-02 वर्ष का कारावास व 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया । धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया व जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 विकास कुमार तथा लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार अग्रवाल (एडीजीसी) एवं विवेचक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह थाना इस्लामनगर का योगदान सराहनीय रहा ।