*उझानी पुलिस द्वारा अज्ञात शव की शिनाख्त कर हत्या के अभियोग का किया गया सफल अनावरण* ,
*मुख्य अभियुक्त मय आलाकत्ल सहित गिरफ्तार* ।
डा0 बृजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री अमित किशोर श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बदायूँ के निर्देशन व श्री शक्ति सिंह, क्षेत्राधिकारी उझानी के पर्यवेक्षण में थाना उझानी पर पंजीकृत मु.अ.सं. 62/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना उझानी पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र स्व0 मुनेन्द्र राठौर निवासी कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ को गिरफ्तार किया गया तथा इसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बुलट मोटर साइकिल व आलाकत्ल रक्त रंजित पेंचकस बरामद किया गया है ।
*घटनाक्रमः-*
दिनांक 05.02.2025 की प्रातः थाना उझानी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत जंगल ग्राम हजरतगंज में हाइवे के किनारे कच्चे रास्ते पर सरसों के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 25 वर्ष का शव पड़ा है । इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त के प्रयास किये गये, किन्तु काफी प्रयासो के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पायी । शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं डिजिटल पम्पलेट के माध्यम से निरन्तर प्रचार प्रसार करने के परिणामस्वरूप दिनांक 06.02.2025 की सायं मृतक अज्ञात की शिनाख्त बन्टी उर्फ पिन्टू पुत्र भगवानदास निवासी कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई । दिनांक 07.02.2025 को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें मृत्यु का कारण ANTEMORTEM STRANGULATION पाया गया तथा मृतक के गले में PUNCTURED WOUND व ABRADED CONTUSION WOUND पायी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी । विवेचना के दौरान मृतक के परिजनों से की गयी जानकारी एवं घटनाक्रम से जुडे सभी तथ्यों, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, इलेक्ट्रानिक सर्विलांस इत्यादि समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण से घटनाक्रम में अभियुक्त के रूप में मृतक के मोहल्ले के रहने वाले इन्द्रपाल व उसके साले प्रदीप का नाम अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया ।
*घटना का मोटिव / पूछताछ का विवरणः-*
अभियुक्त इन्द्रपाल द्वारा बन्टी उर्फ पिन्टू की हत्या का जुर्म स्वीकर करते हुए बताया है कि अब से करीब पाँच छः वर्ष पूर्व उसके छोटे भाई रामगोपाल की उसहैत रोड़ पर गांव सिमरा के पास एक सड़क हादसे में मोटर साइकिल चलाते समय घायल होने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी । जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मृतक बन्टी का छोटा भाई लखनलाल और मोहल्ले का एक अन्य लड़का भी उसके साथ था । इस हादसे में इन दोनों को चोट नहीं आयी थी । घटना के समय इसका भाई रामगोपाल मोटर साइकिल चला रहा था । उस समय बन्टी भी मौके पर गया था । इन लोगों ने मोटर साइकिल को पेड़ से टकराना बताया था । जबकि उसके भाई के गले पर चोट थी । उस समय गांव में यह चर्चा थी कि मेरे भाई की इन लोगों ने हत्या की है, लेकिन तब मेरे पिता मुनेन्द्र ने इस मामले की कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी और भगवानदास से समझौता कर लिया था । इस समझौते से इन्द्रपाल खुश नहीं था और इसी बात को लेकर इसके अपने पिता से मतभेद हो गये । बाद में यह दिल्ली चला गया । अब से करीब तीन वर्ष पहले पिता मुनेन्द्र की मृत्यु हो गयी । इन्द्रपाल के मन में हमेशा यह टीस रहती थी कि उसके भाई की हत्या में भगवानदास के लड़कों का हाथ है । वह अन्दर खाने इनसे रंजिश मानने लगा लेकिन बाहरी तौर पर इन लोगों से मिलना जुलना रखा । इसी बात की रंजिश को लेकर इन्द्रपाल ने अपने साले प्रदीप के साथ मिलकर दिनांक 04.02.2025 की शाम बन्टी उर्फ पिन्टू को दावत खिलाने के बहाने बरेली जाने की बात कहकर बदायूँ अपने बिल्सी रोड़ स्थित प्लाट पर ले जाकर शराब पिलाई गयी और नशा होने पर अपनी बुलट मोटर साइकिल पर कस्बा उझानी से आगे ग्राम हजरतगंज के जंगल में सुनसान स्थान पर ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या की गयी और फिर मोटर साइकिल के टूल बॉक्स में स्थित पेंचकस से उसके गले पर वार करके हत्या की गयी है और शव को छिपाने के उद्देश्य से सरसों के खेत में फेंका गया है।
*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-*
1. इन्द्रपाल पुत्र स्व0 मुनेन्द्र राठौर निवासी कस्बा व थाना कादरचौक जनपद बदायूँ
*बरामदगी का विवरणः-*
1. घटना में प्रयुक्त बुलट मोटर साइकिल नम्बर HR51-BQ-9155
2. आलाकत्ल एक अदद पेंचकस
*गिरफ्तारी का स्थान व समयः-*
बसोमा मोड़ बदायूँ दिल्ली हाइवे के पास, समयः- प्रातः 09.40 बजे
*आपराधिक इतिहासः-*
1- मु0अ0सं0- 871/2010 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना कादरचौक जनपद बदायूँ ।
2- मु0अ0सं0- 47/2021 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना कादरचौक जनपद बदायूँ ।
3- मु0अ0सं0- 360/2022 धारा 376 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट थाना जैतपुर जनपद दक्षिणी पूर्वी (दिल्ली)
4- मु0अ0सं0- 62/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना उझानी जनपद बदायूँ ।
*गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम –*
1. श्री नीरज कुमार, प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी, बदायूँ ।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना उझानी, बदायूँ ।
3. हे0का0 738 अजय कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।
4. का0 01 नीशू कुमार थाना उझानी, बदायूँ ।