बदायूँ: 01 फरवरी। जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है, जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना में सम्बन्धित करदाता द्वारा सृजित मांग के सम्बन्ध में मूल कर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदण्ड एवं ब्याज पर पूरी छूट दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि जनपद बदायूँ में कुल 1173 प्रकरण है, जिसमें कर की धनराशि 13.28 करोड़ रुपए अर्थदण्ड तथा ब्याज की धनराशि 14.33 करोड़ रुपए निहित है।
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