पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ की तस्करी करने के आरोप में संलिप्त 04 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 292/2015 धारा 8/15 NDPS एक्ट बनाम 1.रतीराम पुत्र नन्हे निवासी ग्राम –सिरसा थाना- भमोरा जनपद- बरेली 2.ब्रजपाल उर्फ सूआपाल पुत्र नेतराम निवासी ग्राम-चम्पनपुर थाना -भमौरा जनपद -बरेली 3.सरताज पुत्र सरदार निवासी ग्राम – चम्पनपुर थाना भमौरा जनपद बरेली 4.जीतू पुत्र मंगलीराम निवासी- गणेश नगला थाना कादरचौक जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री जगपाल सिहं थाना अलापुर द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय FTC1ST/CAW/NDPS बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय FTC1ST/CAW/NDPS बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 28-01-2025 को मा0 न्यायालय FTC1ST/CAW/NDPS बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण रतीराम ,सरताज,जीतू, व ब्रजपाल उर्फ सूआपाल को धारा 8/15 NDPS ACT के अपराध से दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।
पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश तथा लोक अभियोजक श्री अतुल कुमार सिहं एवं विवेचक उप निरीक्षक श्री जगपाल सिहं थाना अलापुर का योगदान सराहनीय रहा ।