।***-*** बदायूं 22 जनवरी।
बंद चल रही शादी अनुदान योजना को शासन ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग से संचालित होने वाली योजना में गरीब परिवार की बेटी को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित जाति के बीपीएल धारकों को मिलेगा।
प्रदेश सरकार की और से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए अनुदान योजना शुरू की गई थी, लेकिन 2021-22 के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को लाभ जरूर दिया जा रहा था। लगभग दो साल से बंद पड़ी योजना को सरकार ने अब फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दी है। योजना के तहत एक परिवार से दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जा सकेगा। आवेदक शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन रूप से किए जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण इलाकों के आवेदन संबंधित विकास खंड और नगर क्षेत्र के तहसील में जमा करेंगे। चयनित को 20 हजार रुपये एकमुश्त शादी अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
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गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी मदद कर रही है। वहीं, अब शादी अनुदान योजना को भी फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन पात्र परिवार दोनों में से केवल एक योजना का लाभ ही ले सकते हैं।——————————–
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी के अनुसार योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित वर्ग के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों का दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आयप्रमाण पत्र बनवाना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 56460 ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये होनी चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुसूचित वर्ग के परिवार को तहसील से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी। योजना का लाभ पाने के लिए लड़की आयु 18 व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
—————–*———— सोम्य सोनी