बदायूँ: 14 जनवरी। जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक सुरेन्द्र कुमार वार्ष्णेय ने जानकारी देते हुए बताया कि शासनादेश के द्वारा राज्य के कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (मुख्यमंत्री युवा) योजना से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। पोर्टलhttps://msme.up.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत ऐसे प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिनके द्वारा कौशल विकास एवं आई०टी०आई० द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजनान्तर्गत 21 वर्ष से 40 वर्ष के युवाओ (न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण) को उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम पांच लाख रुपए तक के गांरटी एवं ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके सापेक्ष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा।
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प्रेस संवाद संख्या 41 निःशुल्क प्रकाशनार्थ, सूचना विभाग द्वारा जारी