*पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोप में संलिप्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा कुल 45000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 361/2022 धारा 302 भा0द0वि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम मुनेन्द्र पुत्र धर्म सिंह यादव निवासी ग्राम कुलचौरा थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री कर्मवीर सिंह द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट जनपद बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सतीश कुमार यादव थाना अलापुर द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट जनपद बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 10-01-2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट जनपद बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त मुनेन्द्र उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त उपरोक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी तथा धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा तथा 20000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त उपरोक्त को 04 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि को उसकी सजा में समायोजित किया जाएगा । पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सतीश कुमार यादव तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार एडीजीसी व श्री ऐश्वर्य कुमार राजपूत एवं विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री कर्मवीर सिंह का योगदान सराहनीय रहा ।