3:35 am Friday , 31 January 2025
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बिना जाँच पड़ताल के अवैध शस्त्र में जेल भेजने वाले निलंबित

बरेली के थाना बिथरी चैनपुर पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित नामजद अभियुक्तगणों को बिना जाँच पड़ताल के अवैध शस्त्र में जेल भेजने वाले पुलिस कर्मियों के निलंबन के संबंध में।*

जनपद बरेली के बिथरी चैनपुर पर पंजीकृत अभियोग 684/2024 धारा 103/3(5) बीएनएस में नामजद अभियुक्तगण सगे भाई भूरे व राजवीर पुत्रगण रामसिंह निवासीगण रजऊ परसपुर थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली को दिनाँक 03.12.2024 को जनपद बदायूँ के थाना सिविल लाइन की मंडी चौकी प्रभारी उ0नि0 वीर सिंह व मुख्य आरक्षी 559 शोभित यादव, आरक्षी 217 कालीचरन एवं आरक्षी 673 सुशील कुमार द्वारा अवैध शस्त्र में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को हत्या जैसे गंभीर अपराध में लाभ पहुँचाने के लिए गिरफ्तार कराया था। मंडी चौकी प्रभारी वीरसिंह एवं उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों के संबंध में गहन जाँच पड़ताल एवं पूछताछ नही की गयी थी जिस कारण उपरोक्त पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गयी, जिस कारण उपरोक्त पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा उपरोक्त सभी पुलिसकर्मियों की विभागीय जाँच क्षेत्राधिकारी उझानी द्वारा की जा रही है।