वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 बृजेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में एवं न पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बिल्सी के नेतृत्व में थाना बिल्सी द्वारा दिनांक 07/08.10.2024 की रात्रि को ग्राम खेड़ा पूर्वी में मोहित उर्फ मोनू पर हुए जानलेवा हमले के सम्बन्ध में दिनांक 09.10.2024 को मु0अ0स0 384/24 धारा 109 बी0एन0एस0 बनाम राजेश उर्फ रज्जन पुत्र स्वः निहाल सिंह निवासी ग्राम खेडा पूर्वी थाना बिल्सी जनपद बदायूं के विरुध्द पंजीकृत हुआ था। जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा आज दिनाँक 13-10-2024 को मुखविर की सूचना पर अभियुक्त राजेश उर्फ रज्जन उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज छुरी व एक अध्धा ईंट बरामद कर अभियुक्त को मा0 न्या0 के समक्ष भेजा गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त का नाम।*
1. राजेश उर्फ रज्जन पुत्र स्वः निहाल सिंह निवासी ग्राम खेडा पूर्वी थाना बिल्सी जनपद बदायूं
*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-*
1.मु0अ0स0 384/2024 धारा 109 बी0एन0एस0 व 4/25(1-b)b आयुध अधि0-थाना बिल्सी
2. मु0अ0स0 308/2006 धारा 25 AACT -थाना बिल्सी
3.मु0अ0स0 402/2002 धारा 302/201 भादवि – थाना बिल्सी
4. मु0अ0सं0 419/2002 धारा 25 A ACT -थाना बिल्सी
5. मु0अ0सं0 420/2002 धारा 4/25 A ACT -थाना बिल्सी
6.मु0अ0सं0 03/1994 धारा 324 भादवि व 3/10 SC/ST ACT
*बरामदगी का विवरण*
अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज छुरी व एक अध्धा ईट अभियुक्त के घर से बरामद हुए