बदायूँ 26 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट/लाईसेन्स प्राधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि विगत वर्षों की भॉति 02 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पर्व गांधी जयन्ती समारोह मनाया जायेगा। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उददेश्य से आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर मॉडल शॉप, भांग दुकानें तथा रामरत थोक अनुज्ञापन-सी०एल०-2, एफ०एल०-2 एफ०एल०-2वी एवं एफ०एल०-6/7, एफ०एल०-१/१९ अनुज्ञापनों को 02 अक्टूबतर 2024 को पूर्ण दिवस बन्द रखने का आदेश दिया गया है। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
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