11:14 am Thursday , 16 January 2025
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फसल बीमा कराने वाले किसान नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दें

फसल बीमा कराने वाले किसान नुकसान की सूचना 72 घंटे के भीतर दें
बदायूँ 13 सितम्बर। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद बदायूँ में हो रही वर्षा के कारण खरीफ की विभिन्न फसलों में हानि होने तथा उपज में कमी होने की सम्भावना है। उन्होंने जनपद के कृषकों से अपील की है कि जिन किसानों द्वारा वर्ष 2024-25 में खरीफ की फसलों का बीमा कराया गया है। वह किसान अपनी फसल में हुये नुकसान की सूचना लिखित रूप से जनपद की इफ्को टोकियों जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 के प्रतिनिधि या कृषि विभाग के विकास खण्ड़/तहसील एवं जिला स्तरीय किसी भी कार्यालय में तत्काल 72 घटें के भीतर उपलब्ध करा दें।
उन्होंने कहा कि फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री न0-14447 पर फोन करके भी किसान अपनी फसल के नुकसान की सूचना दे सकते है, कृषि विभाग के कार्यालय मे ंया टोल फ्री नम्बर पर सूचना देने के पश्चात फसल बीमा कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर वास्तविक नुकसान क्षति का आंकलन कराते हुये क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।