4:08 pm Friday , 31 January 2025
BREAKING NEWS

सभासद नईम व सभासद पम्मी के खिलाफ फर्जी चैक से बैनामा कराने व धोखाधड़ी का थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज।

लगभग 3 करोड़ का प्लाट कुल 48 लाख में लिखाया गया जफर आलम की धोखाधड़ी के साथ-साथ सरकारी स्टाम्प मे भी की चोरी।

बैनामे में अंकित 24 लाख की धनराशि का चैक (सं0-17751 एकिसस बैंक) सभासद नईम व फीरोज ने सम्पत्ति मालिक जफर आलम को नहीं दिया।

पिछले कई दिनों से जफर आलम उर्फ राजू की जमीन के फर्जी बैनामे का प्रकरण सुर्खियों में चल रहा है। मामला हाई प्रोफाईल हो गया था। जफर आलम को सभासद नईम व सभासद फीरोज उर्फ पम्मी ने बैनामे में अंकित 24 लाख का AXIS बैंक का चैक नहीं दिया था। लगभग 3 करोड़ का प्लाट कुल 48 लाख में लिखा लिया गया इसकी शिकायत जफर आलम ने मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ व जिलाधिकारी बदायूँ से की थी।

इस संदर्भ में जफर आलम उर्फ राजू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर नईम व फीरोज के खिलाफ लिखित शिकायत भी की थी। शिकायत की जांच चल रही थी जांच में कुछ तथ्य चौकाने वाले सामने नईम व फीरोज द्वारा बैनामे में जिस AXIS बैंक का चैक सं0-17751 से 24 लाख रू० क्रेतागण जफर आलम को देने का जिक्र किया, जांच में AXIS बैंक के Statement से यह पता चला कि क्रेतागण नईम द्वारा चैक सं0-17751 08 अप्रैल 2024 को Max Life Insurance को 40,900/-रू0 की कीमत का जारी किया जो आहरित भी हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि अगर नईम व फीरोज ने चैक सं0-17751 से जफर आलम को 24 लाख रू० देना दर्शाया था तो चैक सं0-17751 Max Life Insurance को कैसे दे दिया गया, जब जफर आलम ने नईम व फीरोज के विरूद्ध पुलिस अधिकारियों से शिकायत की गयी तो आनन-फानन में नईम व फीरोज ने जफर आलम के भाई नवेद आलम को अपने पक्ष में करके पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को यह शपथ-पत्र दिला दिया, जिसमें नवेद आलम ने लिखा कि नईम व फीरोज ने जो चैक सं0-17751 बैनामे में 24 लाख का देना दर्शाया था वह मेरी जेब में स्याही गिर जाने के कारण खराब हो गया था। जब वह चैक सं0-17751 AXIS बैंक लेकर पहुंचा तब Manger ने चैक लेने से मना कर दिया। जबकि जांच मे सच सामने आया AXIS बैंक का चैक सं0-17751 Max Life Insurance को दिया गया, यदि चैक स्याही के कारण खराब हो गया था तो चैक Max Life Insurance को कैसे आहरित हो गया, इससे नईम व फीरोज की पोल खुल गयी, तथा इस साजिश में प्रार्थी का भाई नवेद आलम की मिलीभगत साबित हो रही है।

पुलिस ने सभी बिन्दुओं पर जांच करके आज रात थाना कोतवाली में सभासद मो० नईम व सभासद फीरोज के खिलाफ धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है।