8:15 am Friday , 31 January 2025
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उझानी व सिविल लाइंस इंस्पेक्टर पर कोर्ट की अवमानना के तहत सम्मन जारी, 23 -17 सितंबर को हाजिर होने का फरमान

।****** बदांयू 26 अगस्त। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोमल श्री वास्तव ने उझानी व सिविल लाइंस इंस्पेक्टर पर कोर्ट की अवहेलना के आरोप के तहत धारा 29 में वाद दायर करते हुए सम्मन जारी किया है। दोनों को क्रमशः 23-17 सितंबर को न्यायालय में पेश होना है। आरोप है कि उझानी कोतवाली में 1991 में दीपसिंह व सिविल लाइंस में 1993 में रफीक के खिलाफ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना कर फाईनल रिपोर्ट भी लगा दी, मगर आरोपी को आज ना तो पुलिस ने गिरफ्तार किया, ना आरोपियों ने जमानत कराई ना ही न्यायालय में पुलिस पेश कर सकी। कोर्ट ने दोनों के गैर जमानती वारंट जारी किए। ऐसा ना होने पर फिर दोनों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया। 22 अगस्त की तारीख को पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो माननीय न्यायालय ने दोनों इंस्पेक्टर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत दफा 29 में वाद दायर कर सम्मन जारी कर दिया उझानी इंस्पेक्टर को 23 व सिविल लाइंस इंस्पेक्टर को 17 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। वही कोर्ट के आदेश की एक प्रति एसएसपी को भी भेज दी गई है।