10:21 am Saturday , 1 February 2025
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उझानी कोर्ट के आदेश पर रिटायर्ड जेई के खिलाफ कनेक्शन के नाम से 1.34 लाख वापस ना देने पर रिपोर्ट दर्ज

।***** उझानी बदांयू 9 अगस्त। कोतवाली क्षेत्र के गांव अब्दुल्ला गंज निवासी व्यक्ति की बिजली विभाग के अब रिटायर्ड जेई के खिलाफ ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम से 1.34 लाख रुपए लेकर कनेक्शन ना करने व विना कनेक्शन के बिजली बिल की आरसी आने से परेशान होकर दायर किए इस्तगासे पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट -4 ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। अब्दुल्ला गंज निवासी अमरजीत पुत्र महावीर सिंह द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से दर्ज मुकदमे मे लिखा है कि 22-5-2012 को महावीर सिंह ने अपने खेत के लिए ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन को एप्लाई कर 11925 रूपये की रसीद कटवाई। उस समय यहां नगर के मोहल्ला बहादुर गंज के अजय कुमार पुत्र सोहनपाल जेई थे। उन्होंने बिजली पोल व तार के एवज उनसे 4 बार में एक लाख चोतीस हजार रुपए लिए, जिसके उसके पास गांव के दो गवाह मौजूद हैं। अजय कुमार का यहां से कुछ साल बाद तबादला हो गया बिजली विभाग ने आज तक मेरे ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं किया। अजय कुमार से मैंने रूपये वापस मांगे वह टाल-मटोल करते रहे। मेरे पिता इसी बीच हार्ड के पेशंट हो गये। अमरजीत ने आगे लिखा कि बिजली विभाग ने बिना कनेक्शन किऐ बिजली का बिल भी थमा दिया। विभाग के चक्कर काट परेशान होने पर व अजय कुमार जो अब रिटायर हो चुके हैं रूपए वापस ना देने से तंग आकर न्यायालय की शरण ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजेश वार्ष्णेय एमके