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10 अगस्त तक कराएं फसल बीमा, नुकसान के 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नम्बर पर दें सूचना

बदायूँ : 02 अगस्त। उप कृषि निदेशक मनोज कुमार ने जनपद के कृषको को अवगत कराते हुए बताया है कि जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में इफको टोकियो जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 को नामित किया गया है। प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि भू-स्लखन, जलभराव, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति, फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारण्टीड/थ्रेशोल्ड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में फसलों में हुई क्षति की प्रतिपूर्ति इफको-टोकियो जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 के माध्यम से बीमित कृषको को की जाती है।खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी जिसको शासन ने बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 कर दिया है।

उन्होंने बताया कि किसान अपनी फसलों का बीमा अपने नजदीकी क्षेत्रीय बैंक शाखा, जनसेवा केन्द्र एवं भारत सरकार के पीएमएफबीवाई पोर्टल www.pmfby.gov.in के माध्यम से करा सकते है। धान की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-76300.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-1526.00, मक्का की फसल के लिए बीमित धनराशि रू0-53100 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-1062, बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-45900.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0- 918.00, उड़द की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-75100.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-1502.00 एव तिल की फसल के लिए बीमित धनराशि रू-12200.00 प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष कृषक अंश प्रीमियम धनराशि अंकन रू0-244.00 निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा ओलावृष्टि भू-स्खलन, जल भराव, बेमौसम/चक्रवात से फसलों में हुई क्षति, फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनां तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की सूचना 72 घण्टें के अन्दर अनिवार्य रूप से टोल फ्री नम्बर 14447 पर करना अनिवार्य है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए इफको-टोकियो जनरल इन्श्योंरेन्स कम्पनी लि0 के जिला प्रबन्धक के दूरभाष नम्बर 8953133635 पर भी कृषक जानकारी प्राप्त कर सकते है। खरीफ मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कराने की अन्तिम तिथि-31 जुलाई 2024 थी जिसको शासन ने बढ़कर 10 अगस्त 2024 कर दिया है।