4:37 am Friday , 31 January 2025
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पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने दी राहत, दी अंतरिम जमानत


बदायूं की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को दूसरी शादी के मामले में राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुई। उनपर आरोप था कि धोखे से दूसरी शादी रचाई है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत दे दी।
साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपये की दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख दी है। उसमें भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा।

संघमित्रा पर बगैर तलाक दिए दूसरा विवाह करने का आरोप है। पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था। शादी के समय अभियुक्ता व उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि अभियुक्ता का तलाक 2021 में हुआ था।