4:39 am Friday , 31 January 2025
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सुप्रीम कोर्ट का चला चाबुक -कांवड़ यात्रा मार्ग में नाम लिखने को लेकर यूपी उत्तराखंड,एमपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट का चला चाबुक -कांवड़ यात्रा मार्ग में नाम लिखने को लेकर यूपी उत्तराखंड,एमपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक।***** अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगा सुप्रीम कोर्ट।******

कांवड मार्ग पर अपनी पहचान लिखने को याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के मध्यप्रदेश राज्य भी इसमें शामिल हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा से जुड़े एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। यूपी सरकार के आदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों, ढाबों , सहित अन्य खान-पान के मालिकों के नाम लिखने को कहा गया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने तीनों राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन-से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने जवाब दिया कि पहले प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश दिखने लगा और इस पर कहा कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन वे इसका सख्ती से पालन कर रहे हैं। वकील ने कहा कि यह कोई औपचारिक आदेश नहीं है, बल्कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक समाज में विघटन फैलाने का आदेश है। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 26 जुलाई तय की है।