11:31 am Thursday , 16 January 2025
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03 वर्ष का कारावास तथा 25000 अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट व छेड़छाड़ के अभियुक्त को मा0 न्या0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, बदायूँ द्वारा 03 वर्ष का कारावास तथा 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली पर परिवाद सं0 280/2020 व वाद संख्या 219/21 धारा 354/506/323/504/406 भादवि व 3(1)द 3 (1)ध एससी/एसटी एक्ट बनाम रामसरन लाल मथुरिया पुत्र निहीलाल मथुरिया निवासी लालपुल उझानी रोड थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए00 एक्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 08-07-2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट, बदायूँ द्वारा अभि0 रामसरन उपरोक्त को धारा 406 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास के दण्ड से एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 354 भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास के दण्ड एवं 25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 06 माह के कारावास एवं 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 504 भादवि के अन्तर्गत 06 माह के कारावास के दण्ड से एवं 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली तथा लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार व श्री ऐश्वर्य कुमार का योगदान सराहनीय रहा।