पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 30,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 892/10 धारा 302/34 भादवि बनाम वीर सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी ग्राम कमालपुर बिसौली जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक श्री पीएल प्रभाकर बिसौली द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 अंकुश थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 (बदायूँ) में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 08-07-2024 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 बदायूँ द्वारा अभि0 वीर सिंह उपरोक्त को धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास एवं 30000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 अंकुश थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री ओमपाल कश्यप तथा विवेचक श्री पीएल प्रभाकर प्र0नि0 बिसौली का योगदान सराहनीय रहा।