कोर्ट के आदेश पर पांच अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर
नगर के मोहल्ला संख्या तीन में बनी पांच दुकानों का मामला
लंबे समय से एसडीएम कोर्ट में चल रहा था उक्त प्रकरण
बिल्सी। नगर के मोहल्ला संख्या तीन में मुख्य सड़क पर अवैध रुप से बनी पांच दुकानों पर सोमवार को एसडीएम के आदेश पर नगर पालिका परिषद प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवा कर ध्वस्त करा दी। जिसके बाद अवैध कब्जा करने वालों में खलबली मच गई है। ज्ञात रहे कि नगर पालिका परिषद की मोहल्ला संख्या तीन में स्थित अंदर चुगी गाटा संख्या-195 सडक पुख्ता रकवा 0.076 है0 जिसके पूरव में नाला, पश्चिम में लगभग चार मीटर शेष अंश रास्ता, उत्तर में रास्ता एवं दक्षिण में रास्ता है पर द्वितीय पक्ष मुहम्मद हुसैन सैफी पुत्र मुन्शी रजा निवासी मोहल्ला संख्या तीन बिल्सी द्वारा अवैध रूप से निर्मित की गयी पक्की पाँच दुकानों का निर्माण कई वर्ष पहले कर लिया था। जिसके बाद नगर पालिका परिषद ने इसको लेकर एसडीएम कोर्ट की शरण ली। जिसमें कोर्ट द्वारा उक्त दुकानों को अवैध घोषित करार दिया गया। जिसके बाद दुकान संचालक ने इसको लेकर अन्य उच्च कोर्ट में शरण ली। जहां से भी किसी तरह की राहत नहीं मिली। बाद में एसडीएम को इस संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए गए। जिसपर एसडीएम ने विगत 10 जून को नगर पालिका परिषद प्रशासन को उक्त दुकानों को ध्वस्त किये जाने का आदेश दिया। जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिल्सी को निर्देशित किया कि वह स्थल पर पहुँच कर नियमानुसार उपरोक्त अवैध निर्माण कार्य ध्वस्त कराना सुनिश्चित करें और किसी भी दशा में शान्ति व्यवस्था प्रभावित न होने दे और वाद अनुपालन अपनी अनुपालन आख्या अतिशीघ्र न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी न्यायालय से स्थगन आदेश हो तो अवैध निर्माण ध्वस्त कराने से पूर्व इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सोमवार की दोपहर एसडीएम प्रवर्धन शर्मा, ईओ अनूप कुमार राय, नायब तहसीलदार मोहित कुमार और पुलिस प्रशासन की देखरेख में उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध कब्जा करने वाले लोगों में खलबली मच गई है।