7:59 am Friday , 31 January 2025
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पुलिस लाइन सभागार कक्ष में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूँ के निर्देशानुसार दिनाँक 30-06-2024 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में नवीन आपराधिक विधियो 2023 पर जिले के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियो द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की गयी

बदायूं : लागू नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में कार्यशाला / प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर व समस्त क्षेत्राधिकारीगण/थाना प्रभारी व अऩ्य अधि0गण मौजूद रहे।
उक्त प्रशिक्षण शिविर/कार्यशाला मे संयुक्त निदेशक अभियोजन बदायूँ श्री राकेश चन्द्र पाण्डेय ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने की आवश्यकता एवं उनकी क्रियान्वयन पर अपने विचार रखते हुए कार्यशाला की शुरूआत की। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री आनन्देश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा भारतीय न्याय संहिता पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा बताया गया कि किन परिस्थितियो मे नवीन विधियो को सृजित किया गया। श्री शर्मा द्वारा मॉबलिंचिंग, संगठित अपराध, शॉपलिफ्टर व आतंकवादी कृत्य जैसे नवीनतम अपराधो पर चर्चा की गयी। इसी क्रम मे ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री जयहिन्द त्रिपाठी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानो पर विस्तार से प्रशिक्षुओ को अवगत कराया गया। नयी संहिता मे अभियोगो के शीघ्र अन्वेषण , विचारण के विषय मे नवीनतम प्रावधान किये गये है जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली मे गुणात्मक सुधार होगा। एफआईआर दर्ज होने के उपरान्त 90 दिनो के भीतर जांच की प्रगत की सूचना वादी को दिये जाने का प्रावधान भी हुआ है। सम्मन का तामीला इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी हो सकेगा। पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताते हुए संयुक्त निदेशक अभियोजन की पूरी टीम को धन्यवाद किया गया।