पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से 354 भादवि के अभियुक्त को मा0 न्यायालय बदायूँ द्वारा 03 वर्ष तथा 10000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बिनावर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2018 धारा 354/504/506भादवि व 7/8 पॉक्सों अधिनियम बनाम डिम्पल पुत्र स्व0 नत्थूलाल निवासी ग्राम मुझियाना थाना बिनावर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री जीत सिंह बिनावर द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0कां0 भागेश कुमार थाना बिनावर द्वारा मा0 न्यायालय (बदायूँ) में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-06-2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सों अधिनियम बदायूँ द्वारा अभियुक्त डिम्पल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 354 भादवि मे दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास की सजा एवं 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास की सजा एवं 5000/-के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। डिम्पल के द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा मे समायोजित की जायेगी। अभियुक्त की सभी सजाये साथ-साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड में से आधी धनराशि अपील अवधि व्यतीत होने के उपरान्त पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देय होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0कां0 भागेश कुमार थाना बिनावर तथा लोक अभियोजक श्री अमौल जौहरी,विरेन्द्र सिंह वर्मा तथा प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री जीत सिंह बिनावर का योगदान सराहनीय रहा।