पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण कर हत्या करने वाले अभि0गण को मा0 न्यायालय बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास की सजा तथा 25000-25000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना बिसौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2019 धारा 364ए/302/34/201/120बी भादवि बनाम विशेष कुमार उर्फ बम्पी पुत्र सत्यपाल सिंह तथा सपना पत्नी विशेष कुमार उर्फ बम्पी निवासी निजामुद्दीन शाह थाना बिसौली बदायूँ की विवेचना प्रभारी निरीक्षक पंकज लवानिया बिसौली द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 अंकुश कुमार थाना बिसौली द्वारा मा0 न्यायालय (बदायूँ) में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 29-06-2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) अभियुक्तगण विशेष कुमार उपरोक्त व सपना को धारा 364ए/302/120बी भादवि में आजीवन कारावास तथा 25000-25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अदा न करने पर 06 माह का कारावास भुगतना होगा। तथा प्रत्येक को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 03-03 वर्ष का कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा 5000-5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अदा न करने पर प्रत्येक को एक-एक माह का कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 अंकुश कुमार थाना बिसौली तथा लोक अभियोजक श्री राजेश बाबू शर्मा तथा विवेचक निरीक्षक पंकज लवानिया बिसौली का योगदान सराहनीय रहा।