3:29 pm Friday , 31 January 2025
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आपसी समझौते के आधार पर किया दोषमुक्त

बदायूं = किशोर न्याय बोर्ड बदायू के प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री रोहिणी उपाध्याय व न्यायिक सदस्य श्री अरविन्द कुमार गुप्ता ने मु.अ. स.205/22 अंतर्गत धारा 323,504,506 में हल्की फुल्की मारपीट व गाली गलोच के मामले में दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के संधि पत्र को स्वीकार करते हुए दोनो पक्षों को हिदायत दी कि भविष्य में प्रेम सद्भावना रखेंगे। बोर्ड द्वारा पारित ऐसे आदेश किशोर को मुख्य धारा में जोड़कर पुना स्थापित करना, किशोर न्याय बोर्ड का उद्देश्य है।

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