7:18 pm Friday , 31 January 2025
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घटना के बारे में 8 जून तक किसी कार्य दिवस में दे सकते हैं लिखित या मौखिक ब्यान

घटना के बारे में 8 जून तक किसी कार्य दिवस में दे सकते हैं लिखित या मौखिक ब्यान

बदायूं : 31 मई। नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश संख्या-993/ न्याय सहायक दिनाँक 20-03-2024 द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को दिनाँक 19-03-2024 की सांय थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत बाबा कालोनी में घटित घटना उपरान्त अभियुक्त साजिद के पुलिस मुठभेड में मारे जाने की मजिस्ट्रीयल जांच किये जाने हेतु नामित किया गया है इस मजिस्ट्रीयल जांच वर्तमान में प्रचलित है।

उन्होंने तत्क्रम में एत्दद्वारा पुनः सूचित किया है कि यदि कोई व्यक्ति / जनसाधारण / सभासद / ग्राम प्रधान / घटना का चश्मदीद व्यक्ति आदि अपना लिखित या मौखिक ब्यान / जानकारी इस घटना के सम्बन्ध में देना चाहता है तो वह दिनाँक 08-06-2024 तक किसी भी कार्यदिवस में नगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय / कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध करा सकता है।