उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से धारा 354 भादवि में संलिप्त अभियुक्त को मा0 न्या0 द्वारा 03 वर्ष के कारावास तथा 5000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना मूसाझाग पर पंजीकृत मु0अ0सं0 678/2017 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम गुरुवचन पुत्र राजेश्वर निवासी ग्राम बीबीपुर थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक उ0नि0 धनीराम द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 पिन्टु कुमार थाना मूसाझाग जनपद बदायूँ द्वारा मा0 न्यायालय बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-05-2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सों कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभि0 गुरुवचन को धारा 354 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष की सजा एवं 5000/-रु0 का जुर्माना तथा अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त को धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रु0 का जुर्माना व अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गुरुवचन के द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी। अधिरोपित अर्थदण्ड में से आधी धनराशि अपील अवधि व्यतीत होने के उपरान्त पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में देय होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 पिंटु कुमार थाना मूसाझाग तथा लोक अभियोजक अमौल जोहरी, विरेन्द्र वर्मा तथा प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 धनीराम सिंह का योगदान सराहनीय रहा।