पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 1,00,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2023 धारा 376(3),504,506 भादवि व ¾(2) पॉक्सो अधिनियम बनाम अवनेश पुत्र वासुदेव निवासी ग्राम मुङिया थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना वजीरगंज द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0कां0 भूपेन्द्र गंगवार थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ द्वारा मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 21-05-2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अवनेश उपरोक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पैरवी करने वाले पैरोकार हे0कां0 भूपेन्द्र गंगवार थाना वजीरगंज तथा लोक अभियोजक श्री अमोल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना वजीरगंज का योगदान सराहनीय रहा।