*पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से 401 भादवि के अभियुक्त को न्यायालय सीजेएम कोर्ट बदायूँ द्वारा 07 वर्ष के कारावास व 10,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217/2000 धारा 401 भादवि बनाम गुड्डू उर्फ अबरार पुत्र कौसर निवासी ब्राह्मपुर थाना कोतवाली जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 नरेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय सीजेएम कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0कां0 पवन कुमार थाना कोतवाली जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय सीजेएम कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 14-05-2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त गुड्डू उर्फ अबरार उपरोक्त को 07 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 पवन कुमार थाना कोतवाली तथा लोक अभियोजक संदीप कुमार तथा विवेचक नरेन्द्र कुमार त्यागी उ0नि0 थाना कोतवाली का योगदान सराहनीय रहा