6:24 pm Friday , 31 January 2025
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जनपद में 10 जून तक धारा 144 लागू

बदायूँ: 13 मई। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने अवगत कराया है कि विभिन्न माध्यमों एवं स्रोतों से प्राप्त सूचनानुसार आगामी माह मई 2024 से जून 2024 के दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की मतगणना तथा बुद्ध पुर्णिमा आदि त्यौहार मनाये जाने है एवं दिनांक 09 जून 2024 को बी0एड0 पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2024-26 में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2024 तथा अन्य परीक्षा प्रस्तावित है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की सम्पूर्ण सीमा एवं इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में लागू की गई है। जो कि आगामी 10 जून 2024 तक प्रभावी होगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में सभी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/समर्थक/व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लघन नहीं करेगे। किसी भी प्रकार की सभा/रैली/बैठक/रोड शो आदि रिटर्निंग ऑफिसर/ सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं की जायेगी। साथ ही कोई भी व्यक्ति, समूह अथवा राजनैतिक दल साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ऐसे कथन नहीं बोलेगा और न ही फैलायेगा तथा आडियों/वीडियो कैसेट का प्रयोग नहीं करेगा तथा कोई भी आपत्तिजनक कथन, सामग्री, व्हाटस्अप- फेसबुक आदि सोशल मीडिया के हैन्डल पर पोस्ट नहीं करेगा, जिससे धार्मिक /साप्रदायिक/जातीय सौहार्द बिगडने की सम्भावना हो।
इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी सभा में किसी प्रकार का भडकाऊ/अमर्यादित भाषण नहीं देगा व किसी का पुतला नहीं लगाएगा व उसके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कृत्यों व प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। इसके साथ ही पूर्व अनुमति द्वारा आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि जन सामान्य को बाधा पहुंचे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह/कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/समूह किसी भी व्यक्ति/प्रत्याशी आदि पर व्यक्तिगत टिप्पणी आदि नहीं करेगा जिससे सामाजिक/धार्मिक आदि सौहार्द बिगडे और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
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