सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत श्रीमान जिलाधिकारी बदायूँ मनोज कुमार के आदेश वाद संख्या 01480/2021 सरकार बनाम
बिजेन्द्र पुत्र ईश्वरी नि0 ग्राम कुबरी काम सहाय की मढैंया थाना उघैती बदायूँ अन्तर्गत धारा ¾ उत्तर प्रदेश गुंडा निवारण अधिनियम 1970 के अनुपालन में बिजेन्द्र उपरोक्त को माननीय जिला मजिस्ट्रेट बदायूँ महोदय के निर्देशन में जिला बदर की कार्यवाही की गई। जिला बदर अभियुक्त उपरोक्त को जनपदीय सीमा से बाहर जनपद सम्भल की सीमा पर ले जाकर जिला बदर की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के आदेश व गुण्डा अधिनियम के प्रावधानों (06माह तक बिना अनुमति के जनपद बदायूँ की सीमा में वापस न आने के सम्बन्ध में ) अवगतकराया गया तथा हिदायत दी गई कि जिला बदर की समय अवधि में जनपद बदायूँ में प्रवास नहीं करेगा व जिस जनपद में निवास करेगा उसके सम्बन्धित थाने में उपस्थिति दर्ज कराये