थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 317/17 धारा 377 भादवि व 5ड/6 पॉक्सो एक्ट बनाम चांद बाबू पुत्र मनफूल निवासी जगत थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 अजय पाल सिंह थाना अलापुर द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सतीश कुमार थाना अलापुर जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 02-05-2024 को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त चांदबाबू उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सतीश कुमार थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक अजय पाल सिंह उ0नि0 थाना अलापुर का योगदान सराहनीय रहा।