10:21 am Friday , 31 January 2025
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इस्लामनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से सश्रम कारावास व अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेङछाङ के अभियुक्त को मा0 पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूँ द्वारा 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना इस्लामनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/21 धारा 354,323,504,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम मलखान पुत्र ओमपाल निवासी थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री हरपाल सिंह थाना इस्लामनगर द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 अजीत सिंह थाना इस्लामनगर जनपद बदायूँ द्वारा मा0 न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25-04-2024 को माननीय न्यायालय पॉक्सो-3 कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त मलखान उपरोक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 अजीत सिंह थाना इस्लामनगर तथा लोक अभियोजक श्री प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 श्री हरपाल सिंह थाना इस्लामनगर का योगदान सराहनीय रहा।