बदायूँ: 24 अप्रैल। जिला पंचायत सभागार में व्यय प्रेक्षक आर0 कुमारन ने निर्वाचन व्यय का अनुवीक्षण कर रहे सभी टीमों को निर्देशित किया कि किस प्रकार प्रत्याशी से व्यय रजिस्टर की जांच की जानी है। उन्होंने निर्देशित किया सभी प्रकार के लेन-देन बैंक खाते के माध्यम से नियमानुसार किये जाने है, जिससे कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं व्यय रजिस्टर की प्रविष्टियों का मिलान होता रहे। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किये जाने के समय जो बैंक खाता दिया गया हो वह पृथक् एवं नया होना चाहिए एवं उसी खाते के माध्यम से सभी प्रकार के व्यय व्यवस्थित किये जाने चाहिए। इस अवसर पर निर्वाचन अभिकर्ता, व्यय परीक्षण लेखा टीम के सदस्य व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।