3:28 am Friday , 31 January 2025
BREAKING NEWS

03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रु0 अर्थदण्ड

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमले के अभियुक्त को मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूँ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 885/15 धारा 307 भादवि बनाम कल्लू उर्फ असीर पुत्र अकबर निवासी गभियाई थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना अलापुर द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सतीश यादव थाना अलापुर जनपद बदायूँ द्वारा मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 23-04-2024 को माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त कल्लू उपरोक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।