7:57 am Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधि0 बदायूँ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना अलापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 575/17 धारा 452/354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम विजेन्द्र पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम गभियाई थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना उप निरीक्षक श्री धर्मपाल सिंह थाना अलापुर द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय वि0 न्याया0 पॉक्सो अधि0 बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कां0 सतीश कुमार थाना अलापुर जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय (बदायूँ) में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 15-04-2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त विजेन्द्र उपरोक्त को धारा 452 भादवि के अपराध के लिए 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 2,000 /- का जुर्माना । अदा ना करने पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । विजेन्द्र को अन्तर्गत धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000 रू0 का जुर्माना । अदा ना करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । विजेन्द्र को अन्तर्गत धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू0 जुर्माना । अदा ना करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा । विजेन्द्र द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जायेगी । अर्थदण्ड में से आधी धनराशि अपील अवधि व्यतीत होने के उपरान्त पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में देय होगी ।

पैरवी करने वाले पैरोकार कां0 सतीश थाना अलापुर तथा लोक अभियोजक अमोल जौहरी तथा विवेचक उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।