11:19 am Thursday , 16 January 2025
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जिला प्रोबेशन अधिकारी को दे बाल विवाह की सूचना

बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन की टोल फ्री नम्बर 1098 पर दें।
अपने आस-पास के बाल विवाह की जानकारी तत्काल करें।
बदायूँ 15 अप्रैल। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोके जाने हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, समस्त थानाध्यक्ष, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड आदि विभिन्न अधिकारियों से अनुरोध किया कि वह अक्षय तृतीया के दिन अपने अधिकार क्षेत्र मे होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिये अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें, ताकि जनपद बदायूँ में उक्त दिवस को बाल विवाह रूपी सामाजिक कुरीतिओं को रोकने में सफल हो सके।
उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई घटना आपके अधिकार क्षेत्र में घटित होती है तो, इसकी सूचना तत्काल उनके मो०. 7518024013 रवि कुमार, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, बदायूँ मो0 9411468148, महिला हैल्प लाइन 181, प्रतिक्षा मिश्रा, सेन्टर मैनेजर, वन स्टाप सेन्टर, बदायूँ मो0. 9719674435 व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, कमल शर्मा, परियोजना समन्वयक, चाइल्ड हेल्पलाइन, बदायूँ मो०. 9410294945 पर उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम एवं सम्बन्धित के विरुद्ध नियामानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जा सके।