10:23 am Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी के अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा 03 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना उघैती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/17 धारा 452/354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट बनाम महिपाल सिंह पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट मेवली थाना उघैती जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना उघैती द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश थाना उघैती जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 05-04-2024 को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त महिपाल सिंह उपरोक्त को धारा अन्तर्गत धारा 452 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 5000 रु0 का जुर्माना,अदा न करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अन्तर्गत धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000 रु का जुर्माना,अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्तर्गत धारा 506 भादवि में 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 2000 रु के अर्थदण्ड का जुर्माना,अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्तर्गत धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 5000 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के साधारण कारावस भुगतना होगा। महिपाल उपरोक्त द्वारा जेल में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 जयप्रकाश थाना उघैती तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा