*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास एवं 100000/- रु0 (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 351/21 धारा 363/366ए/376(3) भादवि व ¾ पॉक्सों एक्ट बनाम प्रेमशंकर पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम कुनिया रायपुर थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना दातागंज द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह थाना दातागंज जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 05-04-2024 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त प्रेमशंकर उपरोक्त को धारा ¾ पॉक्सों एक्ट में आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। प्रेमशंकर उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 07 वर्ष के कारावास एवं 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। धारा 366ए भादवि के अपराध में 07 वर्ष के कारावास तथा 5000 रु0 का जुर्माना , अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कारागार में पूर्व में व्यतीत की गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। अभियुक्त की सभी सजाए एक साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड सम्पूर्ण धनराशि मुकदमें की पीड़िता का चिकित्सा व्यय और पुर्नवास की पूर्ति के रुप में देय होगी। पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 प्रेमपाल सिंह थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक अमौल जौहरी तथा विवेचक उ0नि0 कृष्णपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।