*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से बलात्कार के अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट 03 बदायूँ द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।
थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 178/2018 धारा 376/452 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट बनाम वासुदेव पुत्र स्व0 रामचरन निवासी सोभरनपुर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ की विवेचना उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिविल लाइन द्वारा की गई । विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट 03 बदायूं में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 सोहित थाना सिविल लाइन जनपद बदायूँ द्वारा न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप दिनाँक 04-04-24 को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट 03 बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त वासुदेव उपरोक्त को धारा -4 लैंगिक अपराधों में बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20 हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 452 भादवि के अपराध के लिए अभियुक्त वासुदेव उपरोक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 सोहित थाना सिविल लाइन तथा लोक अभियोजक प्रदीप भारती तथा विवेचक उ0नि0 संजय कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा।