6:32 pm Friday , 31 January 2025
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ऑपरेशन कन्विक्शन

*पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से धारा 307 भादवि के अभियुक्तगण को न्यायालय एडीजे-2 द्वारा 07 वर्ष के कठिन कारावास व दस-दस हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*।

थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 664/2014 धारा 307/504/506 भादवि बनाम 1- प्रेमपाल 2- वेदपाल पुत्रगण कडडे सिंह 3- विनीश पुत्र वूंदपाल 4- अखिलेश पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम समरेर थाना दातागंज जनपद बदायूँ की विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे-2 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार का0 प्रेमपाल थाना दातागंज बदायूँ द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे-2 में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप दिनाँक 04-04-24 को माननीय न्यायालय एडीजे-2 द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 307 भादवि में सात वर्ष कठिन कारावास एवं 10-10 हजार रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 504 भादवि में 01 वर्ष के कारावास व एक हजार रु अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में एक वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार का0 प्रेमपाल थाना दातागंज तथा लोक अभियोजक अखिलेश कुमार तथा विवेचक कृष्णपाल सिंह का योगदान सराहनीय रहा।